कोरबा(वीएनएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के किसानों के लिए अपनी
अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि, कोरबा ने जिले के
सभी किसानों से निर्धारित समयावधि के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित फसल क्षति की स्थिति
में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, कोदो, कुटकी, मूंगफली एवं रागी फसलें अधिसूचित हैं।
योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार तथा वनपट्टाधारी किसान प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने बताया है कि प्राकृतिक
आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल
फ्री नंबर 14447
पर सूचना देकर दावा प्रस्तुत कर सकते
हैं। समय पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया सुगमता से पूर्ण की जा सकेगी।
अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ
कॉमन सर्विस सेंटर, संबंधित बैंक, लोक सेवा केन्द्र अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से
आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने मौसम की अनिश्चितता को
देखते हुए जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए
बिना शीघ्र अपनी फसलों का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
सुनिश्चित करें।